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निलंबित IAS पूजा सिंघल को ED कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 28 महीने बाद हुआ फैसला

झारखंड
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kanwhizz Times
  • Updated: December 7, 2024

 कैनवीज टाइम्स/डिजिटल डेस्क/लखनऊ।  झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 28 महीने के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट ने उनका जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया है। पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, और तब से वे जेल में बंद थीं। हालांकि, इस फैसले के बाद उन्हें अब जेल से रिहाई मिल सकती है।

ईडी ने पूजा सिंघल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की संपत्ति जमा की थी। मामले में सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे, जिसमें उनके खिलाफ धनशोधन की जांच की जा रही थी। साथ ही, यह आरोप भी थे कि उन्होंने खनन विभाग में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया और सरकारी पैसे को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया।

सिंघल की गिरफ्तारी के बाद उनके मामले ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं। हालांकि, पूजा सिंघल ने इन आरोपों से इनकार किया था और हमेशा खुद को निर्दोष बताया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही उनके समर्थक और परिवार लगातार इस मामले को लेकर अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे।

28 महीने से जेल में हैं पूजा सिंघल

कोर्ट ने अब 28 महीने बाद पूजा सिंघल को राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद, पूजा सिंघल को जेल से बाहर आने का रास्ता मिल सकता है, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ शर्तों के तहत जमानत मिली है। अदालत ने यह शर्त भी रखी है कि वह किसी तरह की गवाही से छेड़छाड़ नहीं करेंगी और न ही देश से बाहर जाएंगी।

यह फैसला पूजा सिंघल के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन मामले की पूरी जांच अभी जारी रहेगी। ईडी और अन्य जांच एजेंसियां इस मामले की गहन जांच कर रही हैं और भविष्य में और भी खुलासे हो सकते हैं। वहीं, सिंघल के समर्थक इस फैसले को उनके लिए न्याय की जीत मान रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से अनदेखी किया गया है।

इस मामले ने राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या इस मामले में और कोई नया मोड़ आता है।

 

 

 

 

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