केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) में संशोधन किया है, जिसके तहत विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं। @KANWHIZZTIMES
इस फैसले के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
धार्मिक गतिविधियों का सीमित दायरा: अब से धार्मिक गतिविधियों के अंतर्गत केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों का निर्माण और उनका रखरखाव (maintenance) ही शामिल माना जाएगा।
धर्मांतरण पर पूरी तरह रोक: धार्मिक रूपांतरण या धर्मांतरण (Religious Conversion) से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध (Ban) रहेगा।
अनिवार्य डिजिटल जानकारी: सभी NGOs के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट और प्रकाशनों (publications) की पूरी जानकारी सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया है।
फंड के इस्तेमाल का नया नियम (75% नियम): विदेशी फंड की अगली किस्त (next installment) प्राप्त करने से पहले, संगठन को पिछली मिली राशि का कम से कम 75% हिस्सा खर्च करना जरूरी होगा
