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FCRA नियमों में बड़ा बदलाव

​केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) में बड़ा संशोधन करते हुए विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए नियमों को पहले से कहीं अधिक कड़ा कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के इस फैसले को पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Admin
  • Updated: June 23, 2026

​केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) में संशोधन किया है, जिसके तहत विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं। @KANWHIZZTIMES

​इस फैसले के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

​धार्मिक गतिविधियों का सीमित दायरा: अब से धार्मिक गतिविधियों के अंतर्गत केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों का निर्माण और उनका रखरखाव (maintenance) ही शामिल माना जाएगा।

​धर्मांतरण पर पूरी तरह रोक: धार्मिक रूपांतरण या धर्मांतरण (Religious Conversion) से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध (Ban) रहेगा।

​अनिवार्य डिजिटल जानकारी: सभी NGOs के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट और प्रकाशनों (publications) की पूरी जानकारी सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया है।

फंड के इस्तेमाल का नया नियम (75% नियम): विदेशी फंड की अगली किस्त (next installment) प्राप्त करने से पहले, संगठन को पिछली मिली राशि का कम से कम 75% हिस्सा खर्च करना जरूरी होगा



 


 

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