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Umar Khalid Bail: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, बाहर रहने की अवधि जानें

दिल्ली
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kanwhizz Times
  • Updated: December 18, 2024

कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। उमर खालिद को यह जमानत दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी है, और अब वह बाहर रहेंगे। अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है, जो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हैं।

जमानत की अवधि:

उमर खालिद को यह अंतरिम जमानत 4 हफ्तों के लिए दी गई है। इसका मतलब है कि वह अगले 4 हफ्तों तक जेल से बाहर रहेंगे, जिसके बाद जमानत की स्थिति पर पुनः विचार किया जाएगा। यह जमानत विशेष रूप से एक चिकित्सीय कारण से दी गई है, जिसमें उमर खालिद की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखा गया है।

जमानत शर्तों के नियम अनुसार ही मंजूर की गई.

  1. उमर खालिद को नियमित रूप से अदालत में पेश होना होगा।
  2. उन्हें किसी भी प्रकार के आंदोलन या प्रदर्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
  3. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और किसी अन्य राज्य में जाने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी।

उमर खालिद पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई हिंसा में सक्रिय रूप से भाग लिया था, और उस समय की घटनाओं को उकसाने का कार्य किया था। हालांकि, उमर खालिद ने इन आरोपों का खंडन किया है और उनका कहना है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। यह अंतरिम जमानत एक महत्वपूर्ण कदम है, और अदालत ने इसे स्वास्थ्य कारणों के तहत दिया है।

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