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दिल्ली-NCR में ग्रेप-3 लागू: स्कूलों पर पड़ी रोक और छूट की जानें पूरी जानकारी

दिल्ली
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kanwhizz Times
  • Updated: December 16, 2024

कैनवीज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, ग्रेप-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को फिर से लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य हवा की गुणवत्ता को सुधारना और लोगों को प्रदूषण से बचाना है। इस योजना के तहत कई तरह की पाबंदियां और छूट दी गई हैं, जिनका सीधा असर स्कूलों पर भी पड़ेगा।

ग्रेप-3 का क्या मतलब है?

 ग्रेप-3 तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर हो। इस स्थिति में सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि निर्माण कार्यों पर रोक, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करना और स्कूलों में गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना।

स्कूलों पर लागू होने वाली रोक: 

ग्रेप-3 लागू होने के बाद दिल्ली-NCR के स्कूलों में कुछ अहम बदलाव होंगे। सबसे बड़ा असर खुले में खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों पर पड़ेगा। सरकार ने आदेश दिया है कि अगर AQI 300 के ऊपर रहेगा, तो स्कूलों को बच्चों के लिए बाहर की गतिविधियों पर रोक लगानी होगी। इसके अलावा, स्कूलों में वाहनों का उपयोग भी नियंत्रित किया जाएगा और कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्रदूषण कम हो सके।

किसे मिलेगी छूट?

वहीं, कुछ विशेष स्कूलों और स्थितियों में छूट भी दी जाएगी। जैसे कि जिन स्कूलों के पास खुली जगह नहीं है और जहां शारीरिक गतिविधियां बाहर की जगह पर होती हैं, वहां की गतिविधियां नियंत्रित रूप से चल सकती हैं, जैसे कि इंडोर खेलों की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी दिया जा सकता है, ताकि बच्चों को घर से पढ़ाई जारी रखने में कोई समस्या न हो।

स्कूलों और अभिभावकों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

 दिल्ली सरकार ने इस संदर्भ में स्कूलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें यह बताया गया है कि अगर हवा की गुणवत्ता खराब रहती है तो स्कूलों को बच्चों को बाहर की गतिविधियों से बचाना होगा और उन्हें उचित जानकारी और सावधानियां बतानी होंगी। स्कूलों को इसके अलावा समय-समय पर बच्चों की सेहत पर निगरानी रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

क्या दूसरी गतिविधियों पर भी रोक होगी?

 ग्रेप-3 के तहत केवल स्कूलों ही नहीं, बल्कि दूसरी सभी सार्वजनिक गतिविधियों और प्रदूषण फैलाने वाली कार्यों पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। जैसे कि निर्माण कार्यों पर रोक, सड़क पर धूल की सफाई, और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या में कमी। इसके अलावा, सभी निर्माण साइट्स पर डस्ट कंट्रोल उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा।  दिल्ली-NCR में ग्रेप-3 के लागू होने से स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और सेहत को प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान बच्चों के लिए खेलकूद और अन्य बाहरी गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन छूट भी दी जाएगी जहां संभव हो। यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ ही स्कूलों और अभिभावकों को इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।

 

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