कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
पीलीभीत के विकास खण्ड बीसलपुर में ब्लॉक प्रमुख अशोक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। संरक्षण अधिकारी रमनदीप कौर द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया गई ततपश्चात ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को योजनाओं से लाभान्वित किये जाने का कार्य किया जा रहा है साथ ही महिला कल्याण विभाग से संचालित योजनाओं के कन्या सुमंगला योजना,बाल सेवा योजना निराश्रित महिला पेंशन योजना इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन पीलीभीत से केस वर्कर शिवम शर्मा द्वारा बाल विवाह करने के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष की आयु की से कम की बलिका एवं 21 वर्ष की आयु से कम आयु के बालक का विवाह करना कानूनी अपराध है यदि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष की कम आयु के लड़के का विवाह हो रहा हो तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है।इसी क्रम में संरक्षण अधिकारी रमनदीप कौर द्वारा वन स्टॉप सेंटर की पूर्ण प्रकिया बताई। स्वास्थ्य विभाग से एमओआईसी द्वारा उपस्थित ऑगनवाडी कार्यकत्रियों को पोषण सम्बंधित जानकारी दी गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी मीना कुमारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को स्वास्थ्य सुरक्षा एवं बच्चों के पोषण के बारे मे 3 जानकारी दी गई।खण्ड विकास अधिकारी संजय सिंह द्वारा उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने कार्यों के साथ साथ ग्राम चौपाल,जागरूकता कार्यक्रम कराएं जिससे सभी लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके।अन्त मे ब्लॉक प्रमुख अशोक कुमार शर्मा द्वारा सम्बोधन करते हुए उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों एवं उपस्थित आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बैठक में धन्यवाद किया एवं कहा कि ग्राम स्तर पर बच्चों एवं महिलाओं से सम्बंधित योजनाओं में ग्रामीणों के अधिक से अधिक आवेदन करवाएं।बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई से काउंसलर अभिषेक शुक्ला एवं समिति के सभी सदस्य एवं ऑगनवाडी कार्यकत्रियां उपस्थित रहीं है।