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यूपी रेरा: 2 महीने में मिलेगा कब्जा प्रस्ताव, घर खरीदारों को राहत

यूपी रेरा ने स्पष्ट किया कि OC/CC मिलने के 2 महीने के भीतर घर खरीदारों को कब्जा प्रस्ताव देना अनिवार्य। जानें नए नियम और खरीदारों के अधिकार।
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Shivam Srivastava
  • Updated: July 29, 2026

यूपी रेरा ने घर खरीदारों को कब्जा और पूर्णता प्रमाणपत्र की जानकारी दी

पूर्णता प्रमाणपत्र या ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र मिलने के दो महीने के भीतर घर खरीदारों को विधिवत कब्जा प्रस्ताव मिलना जरूरी

लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) लगातार घर खरीदारों को उनके कानूनी अधिकारों और बिल्डरों (प्रमोटरों) की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक कर रहा है। यह जानकारी पूर्णता प्रमाणपत्र (CC), ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र (OC), संपत्ति के कब्जे और बिक्री विलेख से जुड़े मामलों पर दी जा रही है।

घर खरीदार कब्जा लेने की प्रक्रिया को समझें

रेरा अधिनियम, 2016 के अनुसार, किसी परियोजना को CC या OC मिलने के तीन महीने के भीतर बिल्डर को घर खरीदार के नाम बिक्री विलेख (Conveyance Deed) करना और कब्जा देना होता है। यूपी रेरा ने यह समय सीमा घटाकर दो महीने कर दी है। यह प्रस्ताव खरीदार के पंजीकृत ई-मेल और डाक के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा। बिल्डरों को अपने CRM कार्यालय में OC या CC की प्रति भी प्रदर्शित करनी होगी।

फाइनल डिमांड नोटिस कब्जा प्रस्ताव नहीं माना जाएगा

यूपी रेरा ने स्पष्ट किया कि फाइनल डिमांड नोटिस या किसी अस्पष्ट नाम से भेजे गए पत्र को वैध "Offer of Possession" नहीं माना जाएगा। पत्र में स्पष्ट रूप से यह लिखा होना चाहिए और OC/CC मिलने के बाद कब्जा लेने का आमंत्रण साफ बताया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन होने पर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

घर खरीदार समय पर कब्जा लें

बिल्डर द्वारा वैध कब्जा प्रस्ताव जारी होने पर घर खरीदार की जिम्मेदारी है कि वह तय समय में फ्लैट, प्लॉट या भवन का वास्तविक कब्जा ले और बिक्री विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करे।

आंशिक CC/OC में स्पष्टता जरूरी

यदि परियोजना के केवल एक हिस्से को CC या OC मिलता है, तो प्राधिकरण को स्पष्ट बताना होगा कि यह किन टावरों, ब्लॉकों या फेज़ पर लागू है, ताकि खरीदारों को भ्रम न हो।

अस्थायी प्रमाणपत्र अब मान्य नहीं

अस्थायी या अंतरिम CC/OC को यूपी रेरा ने गैर-कानूनी बताते हुए तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा में डीम्ड OC पर स्पष्टीकरण

इन क्षेत्रों में डीम्ड ऑक्यूपेंसी और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के प्रावधान भी लागू होंगे, जिससे खरीदारों को अधिक कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

घर खरीदारों के लिए जरूरी सलाह

यूपी रेरा ने सलाह दी है कि खरीदार केवल डिमांड नोटिस पर भरोसा न करें, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि उन्हें OC/CC के साथ विधिवत "Offer of Possession" मिला है।

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