लखनऊ रेलवे स्टेशन पर अनधिकृत वेंडरों के विरुद्ध अभियान जारी, जुलाई माह में पकड़े गए 15 वेंडर
लखनऊ। यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खानपान उपलब्ध कराने तथा रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में अनधिकृत गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल द्वारा लखनऊ रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनों में अनधिकृत वेंडरों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है।
1 से 19 जुलाई 2026 के बीच 15 अनधिकृत वेंडर पकड़े गए
इसी क्रम में दिनांक 01 जुलाई 2026 से 19 जुलाई 2026 के मध्य वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान के दौरान कुल 15 अनधिकृत वेंडरों को रेलवे स्टेशन एवं विभिन्न ट्रेनों में बिना वैध प्राधिकरण के खानपान सामग्री बेचते हुए पकड़ा गया।
पकड़े गए सभी वेंडरों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।
अभियान की मुख्य बातें एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| अभियान अवधि | 01 जुलाई 2026 – 19 जुलाई 2026 |
| पकड़े गए वेंडर | 15 |
| संयुक्त कार्रवाई | वाणिज्य विभाग + रेलवे सुरक्षा बल (RPF) |
| स्थान | लखनऊ रेलवे स्टेशन एवं विभिन्न ट्रेनें |
| कार्रवाई का आधार | रेलवे अधिनियम के प्रावधान |
| संचालनकर्ता मंडल | उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल |
यात्रियों के लिए ज़रूरी अपील
उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे:
- केवल रेलवे द्वारा अधिकृत स्टॉलों से ही खाद्य एवं पेय पदार्थ खरीदें
- केवल लाइसेंसधारी वेंडरों से ही खानपान सामग्री लें
- किसी भी अनधिकृत व्यक्ति से खानपान सामग्री खरीदने से बचें
यह पहल यात्रियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए लगातार जारी रहेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. जुलाई 2026 में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कितने अनधिकृत वेंडर पकड़े गए? 1 से 19 जुलाई 2026 के बीच कुल 15 अनधिकृत वेंडर पकड़े गए।
2. यह अभियान कौन-कौन से विभाग मिलकर चला रहे हैं? यह अभियान उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल के वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है।
3. पकड़े गए वेंडरों पर क्या कार्रवाई की गई? पकड़े गए सभी वेंडरों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है।
4. यात्रियों को खानपान सामग्री कहां से खरीदनी चाहिए? यात्रियों को केवल रेलवे द्वारा अधिकृत स्टॉलों और लाइसेंसधारी वेंडरों से ही खाद्य एवं पेय पदार्थ खरीदने की सलाह दी गई है।
