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कुलदीप सिंह सेंगर को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

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  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kanwhizz Times
  • Updated: January 17, 2025

कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क।दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। सेंगर, जिन्हें 2017 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था, फिलहाल जमानत पर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए इस मामले में कड़ी टिप्पणी की है।

कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में सेंगर को 2019 में दोषी ठहराया गया और बाद में सजा भी सुनाई गई। लेकिन, सेंगर ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें वह दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी सजा की सजा के बाद अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय:

दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि सेंगर की जमानत को बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि आरोपी की सजा के बावजूद उसकी जमानत की अवधि को बढ़ाना न्यायपूर्ण नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और आरोपी की जमानत बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

कुलदीप सिंह सेंगर का अपराध इतिहास:

सेंगर पर एक से ज्यादा गंभीर आरोप हैं। उन्हें 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराया गया था, जो कि राज्य सरकार की ओर से कड़ी निगरानी में था। इसके अलावा, सेंगर पर आरोप है कि उसने मामले को दबाने के लिए पीड़िता के परिवार को धमकाया और उत्पीड़ित किया था। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी जांच की थी, और आखिरकार उन्हें सजा दी गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि आरोपी की जमानत में कोई और विस्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मामले में आरोपी के खिलाफ गंभीर अपराध की धाराएं लगी हुई हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ केस की प्रकृति को देखते हुए जमानत की अवधि बढ़ाना उचित नहीं है।

सेंगर की प्रतिक्रिया:

कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने अदालत के इस फैसले को चुनौती देने की बात की है, और संभावना जताई है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि, अभी तक सेंगर की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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