कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक की याचिका पर दो टूक टिप्पणी करते हुए उसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार द्वारा वीजा रद्द किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। बताया गया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कई पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे।इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने की। जब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उसने हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया, तो उसके वकील ने पुलिस कार्रवाई की बात कही। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा, “तो वापस चले जाओ।” केंद्र सरकार ने हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गोवा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पाक नागरिकों के वीजा रद्द करने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में याचिकाकर्ता का वीजा भी रद्द कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट याचिका दाखिल की थी। अदालत ने उसे उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी, पर जब वकील ने सुरक्षा और कार्रवाई की चिंता जताई तो कोर्ट ने उसकी बात खारिज करते हुए दो टूक जवाब दिया।
