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प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत जुलाई तक बढ़ी, एसआईटी जांच सीमित

सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर फेसबुक पोस्ट मामले में प्रोफेसर अली खान की अंतरिम जमानत जुलाई तक बढ़ाई; एसआईटी जांच को दो एफआईआर तक सीमित किया गया। कोर्ट ने जमानत की शर्तों में ढील देने से इनकार किया।
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kritika pandey
  • Updated: May 28, 2025

कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क । 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोका विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर फेसबुक पोस्ट मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने एसआईटी जांच को सिर्फ दो एफआईआर तक सीमित करने का निर्देश भी दिया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अली खान का पक्ष रखते हुए तीखी बहस की। उन्होंने कहा कि दाएं-बाएं जाने की जरूरत नहीं इस पर कोर्ट ने अगली तारीख पर मामले की समीक्षा करने की बात कही। वहीं, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रोफेसर को जमानत की शर्तों में कोई ढील नहीं दी जाएगी और वे इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को निर्देश दिया कि अली खान की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर जवाब पेश करें। यह रिपोर्ट अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष रखनी होगी।बता दें कि अली खान को हरियाणा पुलिस ने तब गिरफ्तार किया था जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट में टिप्पणी की थी। यह ऑपरेशन पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ किया गया था। इस मामले में हरियाणा में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं।

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