कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नोएडा आने-जाने वालों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा के बीच स्थित डीएनडी (दिल्ली-नोएडा-डुहाई) फ्लाइवे को टोल फ्री रखने का फैसला किया है, जिससे दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिली है।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया, जिनमें डीएनडी फ्लाइवे पर टोल वसूली को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल टोल पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और यात्रा को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किया जा सकेगा।
इस फैसले के बाद दिल्ली और नोएडा के बीच का सफर अब और सस्ता और सुगम हो जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना इस मार्ग से यात्रा करते हैं। यह कदम उन निवासियों और यात्रियों के लिए राहत देने वाला साबित होगा, जो इस फ्लाइवे का इस्तेमाल करते हुए समय और पैसे की बचत करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आने के बाद, डीएनडी फ्लाइवे पर टोल वसूली पर कई कानूनी सवाल उठ रहे थे, और इस फैसले से सरकार के समक्ष भी नया चुनौती खड़ा हो सकता है, क्योंकि फ्लाइवे के संचालन के लिए टोल वसूली महत्वपूर्ण आय का स्रोत होती है।