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हाईकोर्ट में सम्भल जामी मस्जिद की रंगाई पुताई कराने की अर्जी पर एएसआई ने आपत्ति की

प्रयागराज
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kanwhiz Times
  • Updated: February 27, 2025

कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। सम्भल जामी मस्जिद की रंगाई पुताई मामले में एएसआई ने आज हाईकोर्ट में आपत्ति की। कहा कि मस्जिद संरक्षित भवन है। याची को इसकी रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस पर कोर्ट ने शुक्रवार को एएसआई से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट तय करेगी कि कैसे ढांचे को नुकसान पहुंचाए बगैर रंगाई पुताई होगी।

कोर्ट ने कहा कि तीन सदस्यीय कमेटी की निगरानी में रंगाई पुताई हो सकती है। इसके लिए कोर्ट ने एएसआई और वैज्ञानिक के अलावा प्रशासन के एक अधिकारी की तीन सदस्यीय कमेटी बनाने को लेकर राय व्यक्त की। तीन सदस्यीय कमेटी मस्जिद परिसर का निरीक्षण करेगी और यह तय करेगी कि किसी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएं बिना रंगाई पुताई कैसे की जाए। एएसआई अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को प्रस्तुत करेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्भल जामा म​स्जिद को रमजान का महीना शुरू होने से पूर्व रंगाई-पुताई व मरम्मत के लिए दा​खिल की गई अर्जी पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की ति​थि नियत की है। कोर्ट ने एएसआई से रंगाई पुताई को लेकर रिपोर्ट मांगी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने संभल जामा म​स्जिद की प्रबंध समिति की अर्जी पर दिया है। सम्भल जामा म​स्जिद कमेटी की प्रबंध समिति ने भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) के समक्ष आवेदन दा​खिल कर रमजान महीने में म​स्जिद की रंगाई-पुताई व मरम्मत के लिए आवेदन दिया गया था, जिसे एएसआई ने खारिज कर दिया था। इसके ​खिलाफ म​स्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दा​खिल की है।

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