कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। खगड़िया: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर 2012 में हुए हमले के मामले में कोर्ट ने 13 साल बाद अपना फैसला सुनाया है। खगड़िया के जिला एवं अपर न्यायाधीश सह स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए कुमारी विजया की अदालत ने इस मामले के 18 आरोपितों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया है।
यह मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा के दौरान 2012 में हुआ था, जब उनके काफिले पर हमला किया गया था। इस हमले में कई लोग घायल हुए थे और पुलिस ने जांच शुरू की थी। हालांकि, कोर्ट ने 13 साल बाद यह फैसला सुनाया कि आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, जिससे उन्हें निर्दोष मानते हुए रिहा करने का आदेश पारित किया गया।
कोर्ट ने मामले में उपस्थित साक्ष्यों और गवाहों की गहन जांच की और पाया कि आरोपितों के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। इसलिए, उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
