कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अपनी दिव्यांग पत्नी की ईंटों से हमला कर हत्या करने और शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए चौपाल की खिड़की पर लटकाने वाले आरोपित पति हरभेज सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से उप-जिला न्यायवादी नवदीप ने मामले की पैरवी की। टोहाना पुलिस ने 30 मार्च 2023 को गांव लधुवास निवासी आरोपी पति हरभेज के खिलाफ मृतका वीरपाल कौर के भाई पंजाब के मानसा जिला के गांव काहनगढ़ निवासी बूटा सिंह की बयान पर मामला दर्ज किया था। पुलिस को दिए गए बयान में उसने बताया कि उसकी बहन वीरपाल कौर की शादी करीब 12 वर्ष पहले लधूवास निवासी हरभेज सिंह के साथ हुई थी। उसका जीजा हरभेज सिंह ने उसकी बहन वीरपाल कौर जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, के सिर पर ईंटों से चोटें मारकर हत्या कर थी। हरभेज उसके चरित्र पर संदेह करता था। इस कारण वह उसको परेशान करने के साथ साथ मारता-पीटता था। उसने व उसके पिता दीवान सिंह ने हरभेज सिंह को कई बार समझाया था। सूचना मिलने पर वे लधुवास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी बहन के सिर पर काफी चोटें लगी हुई थी और वह खून से लथपथ पड़ी थी। चौपाल के जंगले में वीरपाल कौर के गले में कपड़े से फांसी लगी हुई था। बूटा सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके जीजा हरभेज सिंह ने उसकी बहन वीरपाल कौर के सिर व मुंह पर चोटें मारकर हत्या करने बाद उसके शव को चौपाल की खिडक़ी से बांध दिया था। हरभेज सिंह ने पुलिस के समक्ष कहा कि उसकी पत्नी वीरपाल कौर के पास उसके दूर का रिश्तेदार लाली सिंह आता था। उसे शक था कि उसकी पत्नी और लाली के बीच नाजायज संबंध है। 29 मार्च 2023 को उसकी पत्नी रतिया से दवाई लेने का कहकर गई थी और शाम को वह लाली के साथ घर आई। उसने अपनी पत्नी को जान से मारने की योजना बना ली। उसने पहले लाली को ज्यादा शराब पीला दी ताकि लाली नींद से न जागे। रात्रि करीब 11 बजे सांप आने का बहाना बनाकर उसने पत्नी को बाहर बुला लिया। बाहर आने पर उसने ईंट से उसके सिर पर घातक वार किया, तो उसकी पत्नी बेहोश हो गई। इसके बाद वह अपनी पत्नी को साइकिल पर रखकर चौपाल ले गया। वहां उसने उसकी चुन्नी सेे गला घोंट दिया और उसे चौपाल की खिडक़ी से बांध दिया। अदालत ने 2 सितंबर को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति हरभेज सिंह को दोषी करार दिया था और आज उसे सजा सुनाई गई।