कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने की शिकायत पर सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) को दोनों पक्षों को सुनकर छः सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल कुमार शर्मा के माध्यम से दायर याचिका पर दिया। याची का कहना था कि मंदिर परिसर के भीतर किसी भी खाद्य पदार्थ के प्रवेश, बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया जाए। साथ ही एक दुकानदार (अशोक राघव) का लाइसेंस मिलावट के आरोप में निलंबित किया गया था। लेकिन सहायक आयुक्त (खाद्य) ने 21 अगस्त 2024 को एक आदेश पारित कर लाइसेंस बहाल कर दिया। उक्त दुकानदार का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की मांग की गई थी।