कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन लालू यादव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी गई है। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि उस दौरान रेलवे में नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों से उनके परिवार या करीबियों के नाम जमीन लिखवा ली गई। इन जमीनों की कीमत बाजार मूल्य से बेहद कम बताई गई थी। लालू यादव ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एफआईआर को रद्द करने की याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है और मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने की अपील की है।
