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पंजाब में फिर दौड़ेंगी बैलगाड़ियां, 11 साल बाद हटाया गया प्रतिबंध

पंजाब में 11 साल बाद बैलगाड़ी दौड़ को मिली मंजूरी, मान सरकार ने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए लाया नया कानून। दो नई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी मिली हरी झंडी, छोटे संस्थानों को दी गई शॉप एक्ट में राहत।
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kritika pandey
  • Updated: July 12, 2025

कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।

पंजाब में अब बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने की इजाजत मिल गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि पंजाब पशु क्रूरता रोकथाम (पंजाब संशोधन) अधिनियम-2025 के जरिए पूरे राज्य में बैलगाड़ी दौड़ का रास्ता साफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह दौड़ राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इसमें भाग लेने वाले पशुओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिनियम पशुओं के लिए चिकित्सा निगरानी, सुरक्षा मानक, पंजीकरण और उल्लंघनों पर दंड सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि गांवों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने से देसी नस्लों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। विधानसभा में बहस के दौरान अकाली विधायक मनप्रीत अयाली ने भी बैलगाड़ी दौड़, कबूतरबाजी और कुत्ता दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों का समर्थन करते हुए इन पर से रोक हटाने का समर्थन किया। इससे पहले 2014 से पंजाब में बैलगाड़ी दौड़ पर रोक लगी हुई थी। 

 दो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को मंजूरी:

रियात बाहरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (होशियारपुर) और सीजीसी यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की संख्या 19 हो गई है।

विपक्ष ने निजी विश्वविद्यालयों के गठन का विरोध तो नहीं किया लेकिन एक रेगुलेटरी अथॉर्टी की मांग की ताकि फीस और शिक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके बावजूद, सरकार की ओर से ऐसे किसी भरोसे के बिना ही दोनों बिल पास हो गए।

 20 कर्मचारियों वाले संस्थानों को शॉप एक्ट में राहत:

पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बिल-2025 के तहत अब 20 कर्मचारियों तक के संस्थानों को एक्ट के कई प्रावधानों से छूट दी जाएगी। साथ ही एक तिमाही में ओवरटाइम की सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है। काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन किए गए हैं लेकिन ओवरटाइम के लिए दोगुनी दर से भुगतान अनिवार्य होगा।

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