कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। मेरठ में सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित निर्णय 17 मार्च को अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। भारत में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (एलएआरआर अधिनियम) के तहत, भूमि मालिकों को उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाता है। इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित भूमि के लिए बाजार मूल्य से चार गुना और शहरी क्षेत्रों में दो गुना मुआवजा निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने से पहले अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश तय किए हैं, जिसमें अतिक्रमणकर्ताओं को उचित नोटिस और सुनवाई का अधिकार शामिल है।
अतः, मेरठ में सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के मामलों में एलएआरआर अधिनियम, 2013 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। अधिकारी 17 मार्च को प्रभावित भूमि मालिकों के मुआवजे की राशि और पुनर्वास संबंधी निर्णय लेंगे। भूमि मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रक्रिया में अपनी कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।
