कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख दंगों के मामलों में दोषी नरेश सहरावत को 6 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान नरेश सहरावत के वकील धर्म राज ओहला ने कहा कि याचिकाकर्ता की 13 नवंबर को गंगाराम अस्पताल में सर्जरी होनी है और उसके घर में 27 और 29 नवंबर को शादी होने वाली है। उन्होंने इसके लिए नरेश सहरावत को अंतरिम जमानत देने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने 6 दिसंबर तक नरेश सहरावत को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। नरेश सहरावत को अपनी मां के निधन के बाद 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। अंतरिम जमानत 13 नवंबर को खत्म हो रही थी। 20 नवंबर, 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सिख दंगों के मामलों में यशपाल सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी जबकि नरेश सहरावत को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में 1984 में दो लोगों की हत्या के मामले में ये सजा सुनाई थी। दिल्ली पुलिस ने ये मामला सबूतों के अभाव में बंद कर दिया था। लेकिन 1984 के दंगों की जांच करने वाली एसआईटी ने इस मामले को फिर से खोला। दोनों पर आरोप है कि 1984 में भड़के सिख दंगों के दौरान महिपालपुर में हरदेव सिंह और अवतार की हत्या की थी। पुलिस से इस मामले की शिकायत हरदेव सिंह के भाई संतोख सिंह ने की थी।
