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Bihar RERA: पटना में बिल्डरों के खिलाफ सख्त हुआ रेरा, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य

बिहार
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kanwhiz Times
  • Updated: February 28, 2025

कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क । बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Bihar RERA) ने राज्य में रियल एस्टेट परियोजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब से, सभी बिल्डरों और प्रमोटरों को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। इस क्यूआर कोड के माध्यम से, खरीदार और अन्य संबंधित व्यक्ति परियोजना की विस्तृत जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल रेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की गई है।

इस कदम से खरीदारों को परियोजना की वैधता, निर्माण की गुणवत्ता, समयसीमा, और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों की जानकारी मिल सकेगी, जिससे वे सूचित निर्णय ले सकेंगे। यह पहल रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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