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गृह कर में 5% छूट का आज आखिरी दिन, 31 जुलाई बाद नहीं मिलेगा लाभ

लखनऊ नगर निगम ने गृह कर पर 5% छूट देने की योजना 31 जुलाई 2026 को समाप्त कर दी है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नागरिकों से समय पर कर जमा करने की अपील की। जानें पूरी जानकारी।
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Shivam Srivastava
  • Updated: July 31, 2026

गृह कर में 5% छूट का शुक्रवार को अंतिम अवसर, 31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा लाभ

लखनऊ। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के बाद गृह करदाताओं को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से गृह कर जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। यह सुविधा केवल 31 जुलाई 2026 तक ही उपलब्ध रहेगी, यानी करदाताओं के पास लाभ उठाने के लिए बहुत कम समय शेष है।

गृह कर छूट की मुख्य बातें

  • छूट की दर: 5 प्रतिशत
  • अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2026
  • भुगतान माध्यम: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध
  • स्वीकृति: नगर निगम कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित

नगर आयुक्त गौरव कुमार की अपील

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना गृह कर जमा कर इस छूट का लाभ अवश्य उठाएं। उनके अनुसार, इससे न केवल करदाताओं को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि इसके साथ ही दो अहम फायदे भी होंगे:

  • नगर निगम की राजस्व व्यवस्था होगी सुदृढ़ — समय पर कर संग्रहण से निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
  • शहर के विकास कार्यों को मिलेगी गति — बढ़े हुए राजस्व से जनसुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी आएगी

करदाताओं के लिए जरूरी सलाह

जिन नागरिकों ने अभी तक अपना गृह कर जमा नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि से पहले ही भुगतान प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके। ऑनलाइन भुगतान के लिए नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का उपयोग किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन भुगतान संबंधित वार्ड कार्यालय में जाकर किया जा सकता है।

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