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दिव्यांग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को 12 वर्ष का कठोर कारावास

नैनीताल
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kritika pandey
  • Updated: November 1, 2025

कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।

नैनीताल जनपद के एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने शारीरिक रूप से अक्षम, अपने नित्य कर्म करने में असमर्थ और बमुश्किल बोल पाने वाली 38 वर्षीय अविवाहित से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोपित अजय कुमार आर्या पुत्र पुरुषोत्तम निवासी सांगुड़ी गांव, भीमताल को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपित पर 27 हजार का अर्थदंड भी लगाया है, जो अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला 19 सितंबर 2024 को प्रकाश में आया था। कुछ माह पूर्व जब पीड़िता की भाभी ने उससे मासिक धर्म रुकने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि इसी वर्ष होली से पहले घर में अकेली होने पर पड़ोसी अजय कुमार आर्या ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो जान से मार देगा। चिकित्सकीय परीक्षण में यह पुष्टि हुई कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और वह गर्भवती है। बाद में उसने हल्द्वानी स्थित डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में बच्चे को जन्म दिया। वर्तमान में उसकी भाभी ही पीड़िता और उसके बच्चे की देखभाल कर रही है। इस मामले में भीमताल थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय में आठ गवाहों को प्रस्तुत किया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि आरोपित अजय आर्या उससे पहले भी धमकाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा है। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोष की पुष्टि होने पर 12 वर्ष का कठोर कारावास व 27 हजार का दंड की सजा दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम महिला के साथ ऐसा अपराध न केवल अमानवीय है बल्कि समाज के नैतिक ढांचे पर भी कलंक है। ऐसे अपराधियों के प्रति कठोर दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का जघन्य अपराध करने का साहस न कर सके।
 

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