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निलंबित शिक्षक श्यामलाल निषाद पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने के लिए प्रदर्शन,बहाली की मांग

सुलतानपुर
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kritika pandey
  • Updated: October 15, 2025

कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।

उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में शिक्षक श्यामलाल निषाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने और उन्हें निलंबित किए जाने के बाद 'मछुवा कल्याण संस्थान' ने उनके निलंबन रद्द करने और सेवा बहाल किए जाने की मांग की है। बुधवार को मछुआ कल्याण संस्थान के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। पदाधिकारियाें ने जिलाधिकारी को सम्बोधित एक ज्ञापन एसडीएम बिपिन द्विवेदी को सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। पदाधिकारियाें के अनुसार, मामला 2 अक्टूबर काे उस वक्त का है जब ग्राम अमरेमऊ, करौंदी कला स्थित बौद्ध विहार में सम्राट अशोक जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान शिक्षक श्यामलाल निषाद ने सामाजिक सुधार की भावना से प्रेरित होकर 'संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी और आपराधिक प्रवृत्ति के बाबाओं' के खिलाफ टिप्पणी की थी। पदाधिकारियाें का कहना है कि निषाद का यह वक्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए (एच ) के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधारवादी विचारों को बढ़ावा देने की नागरिक जिम्मेदारी के अनुरूप था। हालांकि, इस वक्तव्य को तोड़-मरोड़कर राजनीतिक लाभ के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की ओर से करौंदी कला थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। पदाधिकारियाें ने इसे अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानता है। मछुवा कल्याण संस्थान ने बताया कि श्यामलाल निषाद एक सम्मानित नागरिक और शिक्षक हैं, जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उनके वक्तव्य का उद्देश्य किसी विशेष धर्म का अपमान करना नहीं था, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागरूकता फैलाना था। पदाधिकारियाें ने जिलाधिकारी से मांग की कि शिक्षक श्यामलाल निषाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी तत्काल निरस्त की जाए और उनका निलंबन आदेश रद्द कर उन्हें सेवा में बहाल किया जाए। सभी ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, तो वे लोकतांत्रिक और विधिसम्मत तरीकों से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यह ज्ञापन अधिवक्ता नरेंद्र कुमार निषाद द्वारा एसडीएम को सौंपा गया।

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