कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
बडगाम पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 25 के तहत हैदरपोरा के रहमताबाद स्थित प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय को कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्ति में 1 कनाल 1 मरला ज़मीन (खसरा संख्या 946, खाता संख्या 306) पर बनी एक तीन मंजिला इमारत शामिल है जिसका इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठन के कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई यूएपीए के तहत बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 08/2024 से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन के बाद कानूनी प्रावधानों के अनुसार संपत्ति कुर्क की गई। अधिकारी ने आगे कहा कि यह कार्रवाई गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों के खिलाफ चल रही जाँच में एक महत्वपूर्ण कदम है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बेअसर करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए बडगाम पुलिस के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि बडगाम पुलिस, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाती रहेगी।
