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सरकारी स्कूल के शिक्षक ने 24 छात्राओं का किया यौन उत्पीड़न, पुलिस ने किया गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक सरकारी स्कूल में आठवीं से दसवीं तक की 24 छात्राओं ने शिक्षक द्वारा अनुचित स्पर्श की शिकायत की, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता व पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kritika pandey
  • Updated: June 23, 2025

कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क । 

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ एक शिक्षक पर 24 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। मामला तब उजागर हुआ जब आठवीं से दसवीं कक्षा की छात्राओं ने शुक्रवार को स्कूल प्रिंसिपल को लिखित शिकायत में शिक्षक द्वारा अनुचित तरीके से छूने की घटना का वर्णन किया। प्रिंसिपल ने तुरंत इस शिकायत को स्कूल की यौन उत्पीड़न विरोधी समिति को सौंपा और शनिवार को अभिभावकों की एक बैठक भी बुलवाई। बैठक में यह बात सामने आई कि अधिकांश परिजन अपने बच्चों के साथ हो रहे उत्पीड़न की गंभीरता से अवगत नहीं थे। समिति ने तुरंत पुलिस को सूचित कर घटना की प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आगे की जांच में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर सभी छात्राओं से विस्तार से बयान लिए जाएंगे और स्कूल प्रशासन से भी पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। इस घटना ने विद्यालयों में टीचरों की निगरानी एवं यौन उत्पीड़न विरोधी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने पूरे जिले के सरकारी स्कूलों में अनिवार्य रूप से यौन उत्पीड़न रोकथाम की कार्यशालाएँ आयोजित करने का निर्देश जारी किया है।

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