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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली-NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत

दिल्ली-एनसीआर
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kritika pandey
  • Updated: October 15, 2025

कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।

दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2024 तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दे दी है। इस फैसले से न केवल त्योहार की परंपरा को बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी संतुलित कदम माना जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि उन्होंने सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है। कोर्ट ने यह भी माना कि पारंपरिक पटाखों की तस्करी से ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए ग्रीन पटाखों को नियंत्रित रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। हरियाणा के 22 में से 14 जिले NCR में आते हैं, और इस फैसले का प्रभाव वहां भी देखा जाएगा। ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए निर्माताओं को क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड करना होगा और पेट्रोलिंग टीमों द्वारा नियमित जांच की जाएगी। गौरतलब है कि 'अर्जुन गोपाल' केस के बाद ग्रीन पटाखों की शुरुआत की गई थी। इन छह वर्षों में ग्रीन पटाखों से प्रदूषण स्तर में काफी कमी देखी गई है, जिसमें एनईईआरआई (NEERI) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि, 14 अक्टूबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक इन पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। इस फैसले से दिल्ली-NCR के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि अब वे दिवाली पर सुरक्षित और नियंत्रित ढंग से ग्रीन पटाखों का आनंद ले सकेंगे।

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