कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
महाराष्ट्र के ठाणे में 7 साल पहले हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) से न्याय मिला है। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में 29 वर्षीय पप्पू बालू घगास को 13.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह दुर्घटना 15 जनवरी 2018 को उस समय हुई थी, जब पप्पू मुरबाड से पडघा की ओर अपनी कार से जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने गलत साइड से आकर उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पप्पू की कार पास के नाले में जा गिरी और उन्हें कई गंभीर चोटें आईं। उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और शरीर में कई फ्रैक्चर भी हुए। हादसे के बाद पप्पू लंबे समय तक सदमे में रहे और इलाज में भी काफी खर्च हुआ। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष आर.वी. मोहित ने 2 जुलाई 2025 को आदेश जारी किया, जिसकी कॉपी आज यानी सोमवार को सार्वजनिक की जाएगी। MACT ने माना कि यह दुर्घटना तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी। इसलिए पीड़ित को 13.5 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का निर्णय सुनाया गया।