कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
बहुचर्चित वनंतरा रिसॉर्ट कांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने रिसॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भाष्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को हत्या का दोषी करार दिया है। अब इन तीनों की सजा को लेकर अदालत में बहस जारी है। यह मामला 26 महीने तक न्याय प्रक्रिया में रहा। 28 मार्च 2023 से ट्रायल शुरू हुआ था और 19 मई 2025 को दोनों पक्षों की गवाही और जिरह पूरी हो गई थी। शुक्रवार को आए फैसले के दिन पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। यह मामला 18 सितंबर 2022 को सामने आया था, जब पौड़ी जनपद के यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत 19 वर्षीय युवती रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई थी। छह दिन बाद उसका शव चीला नहर बैराज से बरामद हुआ। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया था। तीनों पर हत्या, अपराध के साक्ष्य मिटाने और अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे।फिलहाल, पुलकित आर्य अल्मोड़ा जेल, सौरभ भाष्कर टिहरी जेल और अंकित गुप्ता देहरादून जेल में बंद हैं। अदालत में अब सजा को लेकर अंतिम बहस चल रही है, जिसके बाद तीनों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।