कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि सभी कुत्तों को नसबंदी के बाद वहीं छोड़ना होगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। केवल हिंसक और बीमार कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त को दिए गए उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए देशभर के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में अलग से स्थान तय किया जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को खाना खिलाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर स्पष्ट कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस फैसले से साफ हो गया है कि अब आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में कैद नहीं किया जाएगा, बल्कि नसबंदी और स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें उनके ही इलाके में छोड़ा जाएगा।