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सोफिया कुरैशी मामले में एमपी मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक जारी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में एमपी के मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की कार्यवाही बंद कर दी गई है, एसआईटी जांच को और समय मिला।
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kritika pandey
  • Updated: May 28, 2025

कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क । 

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह को बड़ी राहत दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को आगे भी जारी रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही को भी बंद कर दिया है क्योंकि अब यह मामला शीर्ष अदालत में लंबित है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पुलिस की ओर से दायर उस रिपोर्ट की जांच की, जिसमें बताया गया था कि तीन आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है और इस टीम ने 21 मई से जांच शुरू की है। रिपोर्ट के मुताबिक, जांच अभी शुरुआती चरण में है, गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए और समय दे दिया है। गौरतलब है कि मंत्री विजय शाह पर यह आरोप है कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामला तूल पकड़ने के बाद जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विजय शाह को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन जांच जारी रहेगी और उसके आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी।

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