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नेशनल हेराल्ड केस: कोर्ट ने ईडी से पूछे अहम सवाल, सोनिया-राहुल के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर सुनवाई जारी

राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई में ईडी से कई सवाल पूछे गए। कोर्ट ने पूछा कि क्या संपत्तियां और शेयर अपराध की आय हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य के खिलाफ ईडी ने आरोपपत्र दायर किया है।
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kritika pandey
  • Updated: May 21, 2025

कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क । 

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। अदालत में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर सुनवाई हो रही है। ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी की स्थापना सिर्फ आरोपियों के लाभ के लिए की गई थी और इसका कोई स्वतंत्र व्यावसायिक उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि इस मामले में शेयर, संपत्ति और किराया अपराध की आय हैं, जबकि विज्ञापन और ऋण को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अदालत ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या ये शेयर और संपत्तियां अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न हुई हैं? अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को यह स्पष्ट करना होगा कि किन परिसंपत्तियों को अपराध की आय माना जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही के दृष्टिकोण से शेयर, संपत्ति और किराया हमेशा अपराध की आय माने जाएंगे?

अदालत ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब ईडी ने कहा कि यंग इंडियन के पास कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी और यह सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य कर रही थी। ईडी ने कहा कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लिया जा सकता है, परंतु कंपनी की हर गतिविधि को मनी लॉन्ड्रिंग करार नहीं दिया जा सकता। ईडी ने इस मामले में पहले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। अब अदालत इस पर विस्तृत सुनवाई कर रही है और जांच एजेंसी से ठोस प्रमाणों की मांग कर रही है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।

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