कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने की, जिसने याचिका को निरस्त करते हुए फैसला सुनाया। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल को निर्धारित है। इससे पहले, पटना हाई कोर्ट भी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को खारिज कर चुका था।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने दावा किया कि परीक्षा के लगभग 24 प्रश्न कोचिंग सेंटर्स द्वारा दिए गए मॉक पेपर से मिलते-जुलते थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मॉक पेपर से प्रश्न पूछे जाना सामान्य बात है। जस्टिस मनमोहन ने अपनी कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा कि दिल्ली के कैंपस लॉ सेंटर के बाहर दुग्गी बिकती थी, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत प्रश्न परीक्षा में आते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को नकारते हुए बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया और परीक्षा को निर्धारित समय पर कराने का आदेश दिया।