कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क।
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध करा दिया है। बुधवार सुबह विभाग ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि ये फॉर्म प्री-फिल्ड डेटा के साथ भरने के लिए तैयार हैं। हालांकि, कई यूजर्स ने फाइलिंग में तकनीकी समस्याओं की शिकायत भी की है।
ITR-1 किसके लिए:
अगर आपकी आय वेतन, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी या अन्य स्रोतों (लॉटरी, सट्टा आदि को छोड़कर) से आती है और कृषि आय ₹5000 तक है, तो आप ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं। इसे ‘सहज’ फॉर्म कहा जाता है। इसके लिए फॉर्म 16, निवेश रसीदें, किराया रसीद आदि जरूरी होते हैं।
ITR-4 किसके लिए:
यह ‘सुगम’ फॉर्म है और उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत प्रिजंप्टिव इनकम पर टैक्स देते हैं। यह व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों और साझेदारी फर्मों के लिए उपयुक्त है। इसके लिए फॉर्म 16/16A, 26AS, AIS, बैंक स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट दस्तावेज जरूरी हैं। यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे सही फॉर्म का चयन करें और फाइलिंग से पहले आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें।