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न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी से विवाद में फंसे डॉ. विकास दिव्यकीर्ति, कोर्ट समन के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट

दृष्टि IAS के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ न्याय व्यवस्था पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अजमेर कोर्ट ने 22 जुलाई को पेश होने का समन भेजा है। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kritika pandey
  • Updated: July 18, 2025

कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।

दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान के संस्थापक और लोकप्रिय शिक्षाविद् डॉ. विकास दिव्यकीर्ति इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। एक वायरल वीडियो में न्यायपालिका और भारतीय न्याय व्यवस्था पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला अजमेर की एक निचली अदालत में दर्ज हुआ था। अदालत ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डॉ. दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया है। इस समन के खिलाफ डॉ. दिव्यकीर्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया है और याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की है। डॉ. दिव्यकीर्ति की ओर से दायर इस याचिका पर अब 21 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। अगर कोर्ट उनकी याचिका को स्वीकार करता है, तो यह मामला खारिज किया जा सकता है, अन्यथा उन्हें 22 जुलाई को अजमेर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

क्या था वीडियो में?
डॉ. दिव्यकीर्ति के एक पुराने व्याख्यान का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर न्यायपालिका और कानून व्यवस्था को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए, जिन्हें आपत्तिजनक और न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध बताया जा रहा है। इसके आधार पर एक स्थानीय वकील द्वारा कोर्ट में शिकायत दी गई थी। फिलहाल डॉ. दिव्यकीर्ति या दृष्टि IAS की ओर से इस विवाद पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। लेकिन उनकी कानूनी टीम इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश में जुटी है।

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