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राजस्थान सरकार बनाम जयपुर राजपरिवार: सुप्रीम कोर्ट ने विवादित संपत्ति मामले में दी चेतावनी

जयपुर टाउन हॉल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजमाता पद्मिनी देवी की याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजघराने के दावे पर टिप्पणी करते हुए कहा फिर तो पूरा जयपुर आपका हो जाएगा।
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kritika pandey
  • Updated: June 2, 2025

कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क । 

राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल को लेकर जयपुर राजघराने और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजमाता पद्मिनी देवी और अन्य सदस्यों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों का हवाला देते हुए संपत्ति पर दावा जताया, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की फिर तो पूरा जयपुर आपका हो जाएगा।  यह टिप्पणी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। राजघराने ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें टाउन हॉल समेत चार प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये इमारतें पूर्व रियासत की निजी संपत्ति थीं और उन्हें राज्य सरकार ने गलत तरीके से अपने अधिकार में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि जब तक यह मामला लंबित है, तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई न की जाए। मामले की अगली सुनवाई दो महीने बाद निर्धारित की गई है। यह मामला राजस्थान में पूर्व रियासतों की संपत्ति को लेकर चल रहे कानूनी विवादों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है।

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