कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में अब 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के स्टांप पेपर नहीं बिकेंगे। स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग ने इस संबंध में एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत इन उच्च मूल्य वाले स्टांप पेपर को बाजार में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
यहाँ हैं इस फैसले से जुड़ी कुछ मुख्य बातें:
1. नई अधिसूचना: स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग ने 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक के स्टांप पेपर की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब इन स्टांप पेपरों का उपयोग केवल इलेक्ट्रॉनिक स्टांप के रूप में किया जाएगा।
2. वैकल्पिक व्यवस्था: सरकार ने इस कदम के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टांप पेपर की व्यवस्था शुरू की है, जिसे लोग ऑनलाइन खरीद सकेंगे। इसके माध्यम से स्टांप पेपर की खरीदारी और लेन-देन का काम डिजिटल तरीके से होगा।
3. धोखाधड़ी को रोकने की कोशिश: इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्टांप पेपर की अनधिकृत बिक्री और धोखाधड़ी को रोकना है। इससे वित्तीय लेन-देन को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा।
4. सरकारी प्रक्रिया में सुधार: यह निर्णय सरकारी प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लिया गया है, ताकि रजिस्ट्रेशन और स्टांप प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी न हो और सभी कार्य कानूनी तरीके से संपन्न हों।
5. नया सिस्टम लागू: यह प्रणाली जल्द ही लागू की जाएगी, और राज्य के सभी रजिस्ट्री दफ्तरों में इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
इस फैसले से न केवल धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा, बल्कि यह स्टांप पेपर के व्यापार को डिजिटल रूप में लाकर उसे और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा।