कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही एक और झटका लग सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेएसईआरसी) के 30 अप्रैल 2025 को पारित बिजली टैरिफ आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। जेबीवीएनएल ने आयोग द्वारा स्वीकृत 6.34% बिजली दर वृद्धि को अपर्याप्त बताते हुए कहा है कि उसने 40.02% वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। निगम की याचिका वित्तीय वर्ष 2023-24 के ट्रू-अप, 2024-25 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (APR) और 2025-26 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) व टैरिफ निर्धारण से जुड़ी है। उल्लेखनीय है कि जेएसईआरसी का टैरिफ आदेश 1 मई से लागू हो चुका है, जिसके तहत शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 20 पैसे और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब देखना होगा कि आयोग पुनर्विचार याचिका पर क्या रुख अपनाता है और उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर पड़ता है।