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पवित्र ग्रंथों की बेअदबी पर अब नहीं मिलेगी राहत, पंजाब में आजीवन कारावास तक की सजा का कानून पास

पंजाब सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर सख्त कार्रवाई करते हुए 'पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध विधेयक-2025' को मंजूरी दी। अब बेअदबी करने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा होगी।
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kritika pandey
  • Updated: July 14, 2025

कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क । 

पंजाब सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर सख्त कार्रवाई के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक-2025' को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, बाइबल और कुरान शरीफ जैसे पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, राज्य में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की घटनाओं ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसी घटनाएं समाज में तनाव और असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं। मौजूदा भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 298, 299 और 300 इन अपराधों के लिए पर्याप्त सजा का प्रावधान नहीं करती थीं। विधेयक का उद्देश्य न केवल पवित्र ग्रंथों की गरिमा बनाए रखना है, बल्कि राज्य में धार्मिक सौहार्द और सामाजिक एकता को भी मजबूत करनाहै। यह कानून ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

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