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दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा- इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल क्यों नहीं दी जा सकती

दिल्ली
  • By Kanhwizz Times
  • Reported By: Kanwhizz Times
  • Updated: February 6, 2025

कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क।दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा है कि टेरर फंडिंग मामले के आरोपित सांसद इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पैरोल क्यों नहीं दी जा सकती है। जस्टिस विकास महाजन की बेंच 7 फरवरी को भी इस मामले में सुनवाई करेगी।

हाई कोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से वकील कन्हैया सिंघल ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पूछा है कि क्या स्पेशल एनआईए कोर्ट को एमपी-एमएलए कोर्ट का अधिकार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका 11 या 12 फरवरी को लिस्ट की जा सकती है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता सांसद है तो उसे कस्टडी पैरोल में संसद सत्र में हिस्सा लेने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती है। तब एनआईए की ओर से कहा गया कि इस पर उन्हें निर्देश लेना होगा। इस पर कोर्ट ने एनआईए को 7 फरवरी को निर्देश लेकर कोर्ट को बताने का आदेश दिया।

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